الثلاثاء، 7 فبراير 2023

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण / ध्वस्तीकरण योग्य भवनों के सम्बन्ध में।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण / ध्वस्तीकरण योग्य भवनों के सम्बन्ध में।





महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा शासनादेश संख्या: 1247/68-5-2018 दिनांक 08 अगस्त, 2018 शासनादेश संख्या मु.स. 1/68-5-2021 दिनांक 07 जनवरी, 2021 राज्य परियोजना कार्यालय पत्रांक 06 जनवरी, 2021 के अतिरिक्त विभिन्न समीक्षा बैठकों में निरन्तर निर्देशित किया जाता रहा है कि जनपद के परिषदीय जर्जर विद्यालयों को चिन्हांकित करते हुए तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करायी जाये तथा ऐसे विद्यालय भवनों / कक्षाओं में कक्षा का संचालन कदापि न किया जाये इसके अतिरिक्त मा० मुख्यमंत्री जी उoप्रo द्वारा भी निर्देश दिये गये थे कि निरीक्षण के दौरान यदि स्कूल का संचालन जर्जर भवन में मिले तो तत्काल इनका संचालन वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अन्यत्र करते हुए शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इसी क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 15/68-52020 दिनांक 22 जनवरी, 2020 शासनादेश संख्या 855/68-52020 दिनांक 03 सितम्बर 2020 तथा शासनादेश संख्या 1497/68-5-2020 दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 द्वारा परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसरों में जीर्ण-शीर्ण भवनों के ध्वस्तीकरण एवं नीलमी प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश निर्गत करते हुए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। तत्सम्बन्ध में जनपदों से जर्जर परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर भारत सरकार से स्वीकृति उपरान्त धनराशि अवमुक्त करते हुए उनका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से भी 3502 परिषदीय विद्यालयों के पुनर्निर्माण हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है।

विजय किरन आनंद ने आदेश में कहा है की उक्त निर्देशों के पश्चात् भी वर्तमान में प्रदेश के जनपदों में अब भी विद्यालय भवन / ढाँचे जर्जर स्थिति में अवस्थित हैं तथा यह भी तथ्य प्रकाश में आ रहे हैं कि कतिपय जनपदों में जर्जर भवन / कक्षाओं में कक्षा संचालित की जा रही है। यह स्थिति उच्च स्तरीय निर्देशों के प्रति अवहेलना है तथा आपकी अक्षमत्ता, उदासीनता और पर्यवेक्षणीय दायित्वों में शिथिलता का परिचायक है।

महानिदेशक ने सचेत करते हुए आदेशित किया है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण भवनों तथा परिसर में अवस्थित अन्य जर्जर निर्माण कार्यों के ध्वस्तीकरण के सम्बन्ध में गठित समिति के साथ समन्वय करते हुए गहन समीक्षा कर लें तथा एक सप्ताह के अन्दर जीर्ण-शीर्ण भवन / ढाँचे के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पूर्ण करायें। यदि किसी जनपद में उक्त स्थिति पायी जाती है, तो इसके लिये उत्तरदारि च निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जीर्ण-शीर्ण / ध्वस्तीकरण योग्य भवनों के सम्बन्ध में। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji