SRG, ARP एवं Diet mentors द्वारा परिषदीय विद्यालयों के प्रतिमाह किये जाने वाले निरीक्षण के सम्बन्ध में महानिदेशक महोदय का आदेश।
शासनादेश संख्या-902 / 68-5-2019 दिनांक 22 अक्टूबर, 2019, जिसके द्वारा समग्र शिक्षा के अन्तर्गत स्थापित न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों एवं ब्लाक संसाधन केन्द्रों के पुनर्गठन के संबंध में नवीन व्यवस्था लागू करते हुये प्रत्येक विकासखण्ड एवं नगर संसाधन केन्द्रों में 06 अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स (05 विषय विशेषज्ञ शिक्षक तथा 01 डायट मेण्टर) की व्यवस्था की गयी है। उक्त शासनादेश द्वारा अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स का कार्यकाल तथा कार्य एवं दायित्व आदि निर्धारित किये गये हैं। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक- गु०वि० / ए0आर0पी0 / 5675/2019-20 दिनांक 04 जनवरी, 2020 एवं पत्रांक- एस०आर०जी० /4872 / 2019-20 दिनांक 01 जनवरी, 2020 द्वारा क्रमशः अकादमिक रिसोर्स पर्सन्स एवं एस०आर०जी० के मासिक कार्यदिवसों का निर्धारण करते हुये प्रतिमाह परिषदीय विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये हैं।
उक्त के सम्बन्ध में माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2022 के प्राप्त आँकडों का राज्य परियोजना कार्यालय स्तर पर विश्लेषण किया गया । तत्कम में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण में निम्नलिखित विवरणानुसार कमियां पायी गयीं :-
1. जनपद में कार्यरत SRG, ARP एवं Diet mentors द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं किया गया है।
2. डायट मेण्टर द्वारा पर्यवेक्षण निर्धारित समयानुसार नहीं किया जा रहा है।
3. संलग्न सूची के अनुसार मेण्टर्स द्वारा शिक्षकों की उपस्थिति शत्-प्रतिशत् अथवा अधिक दर्शायी गयी है, जो कि प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत निर्देशानुसार विद्यालयों में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं किये जाने, पर्यवेक्षण हेतु कम समय दिये जाने के सम्बन्ध में संलग्न सूची के अनुसार जनपद के संबंधित एस०आर०जी० ए०आर०पी० एवं डायट मेण्टर्स का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये तथ्यात्मक आख्या एक सप्ताह के अन्दर राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । आगामी माह में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार सहयोगात्मक पर्यवेक्षण नहीं होने की दशा में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / खण्ड शिक्षा अधिकारी / मेण्टर्स का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।
यह आदेश मुख्य रूप से आगरा, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा बाराबंकी बिजनौर, एटा, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, हरदोई, जालौन, कानपुर देहात, कुशीनगर ललितपुर, महोबा मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, सम्भल, शाहजहाँपुर, सीतापुर व उन्नाव के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को जारी किया गया है।