अंतर्जनपदीय स्थानांतरण में द्वितीय बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से मिली राहत।
अंतर्जनपदीय ट्रांसफर का लाभ दूसरी बार लेने वाले याचीगणों के लिए अच्छी और सुकून भरी खबर है। लखनऊ उच्च न्यायालय के सेवा मामले के वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता पीयूष मिश्रा जी और अमित जी की शानदार बहस के परिणामस्वरूप याचियों को इसका सार्थक परिणाम मिला है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरजनपदीय तबादले के लिए दूसरी बार आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है।
आज सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की पीठ ने दोनों अधिवक्ताओं की दलीलों से संतुष्ट होकर ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है, जिन्होंने दूसरी बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन याचिकाकर्ताओं को दूसरी बार अंतरजनपदीय स्थानांतरण का लाभ तभी देना उचित होगा जब वे मेरिट में आएं (अर्थात यदि आपका गुणांक संबंधित जिले से स्थानांतरण के योग्य है)। यदि ऐसा है तो अन्य शिक्षकों की तरह आपका भी तबादला कर दिया जाएगा।