الجمعة، 11 أغسطس 2023

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी/डीएलएड करना होगा अनिवार्य, बीएड को दिखाया बाहर का रास्ता।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी/डीएलएड करना होगा अनिवार्य, बीएड को दिखाया बाहर का रास्ता। 

बीएड बनाम बीटीसी : देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने बीएड और बीटीसी मामले पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नहीं बनाए जा सकते। केंद्र सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। देश की सर्वोच्च अदालत ने राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने फैसले को सही ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देशभर के लाखों बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है।

क्या है पूरा मामला

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनसीपीई की याचिका खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा.  इस फैसले के बाद अब केवल बीटीसी डिप्लोमा धारक ही प्राइमरी स्कूल में लेवल-1 ग्रेड III शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पात्र होंगे। बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसमें बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा एक से पांच तक के लिए पात्र माना गया था। अब उस फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी  बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है.  अपने फैसले में राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दी गई दलीलों और उनके आधार पर लिए गए फैसले पर अपनी मुहर लगाई है.  सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए केवल बीएड होने की स्थिति में अभ्यर्थी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य करने के लिए अब बीटीसी/डीएलएड करना अनिवार्य होगा। 

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए अब बीटीसी/डीएलएड करना होगा अनिवार्य, बीएड को दिखाया बाहर का रास्ता। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji