الثلاثاء، 17 يناير 2023

प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने माँगा जवाब...




प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है । 16-12-2022 को सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उनका वेतन रोक दिया जाए । कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान मे लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक नई पेंशन स्कीम न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोका जाए । यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने शिवम शर्मा तथा 316 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व अन्य को सुनकर दिया है । सरकार की ओर से जारी शासनादेश को सैकड़ों कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है । शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा । याचियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही nps न लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोका नहीं जा सकता है । याचिका में कहा गया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगा रखी है । कोर्ट ने प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है । साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक याचियों का वेतन नहीं रोका जाएगा। फिलहाल इस आदेश का लाभ याचियों को ही मिलेगा।

प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। राज्य सरकार से हाई कोर्ट ने माँगा जवाब... Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji