الخميس، 19 يناير 2023

आवश्यक सूचना। देर न करें, आज ही लिंक करें अपने पैन को आधार से।

आवश्यक सूचना। देर न करें, आज ही लिंक करें अपना पैन अपने आधार से। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।  जो पैन आधार से लिंक नहीं होंगे वे 1 अप्रैल 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। आवश्यक सूचना। देर न करें, आज ही लिंक करें


इस बार यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 मे किसी भी परिस्थिति में निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्राओं की तलाशी नहीं ले सकेंगे...

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