الثلاثاء، 31 يناير 2023

Breaking: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच ने नयी पेंशन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। अगली सुनवाई 27.03.2023.

Breaking: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच ने नयी पेंशन स्कीम को  चुनौती देने वाली याचिका में सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत 16 दिसम्बर 2022 को सरकार द्वारा जारी शासनादेश के तहत जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया था, उनका वेतन रोकने का आदेश दिया था। जिसके विरोध में कुछ जिलों के  शिक्षकों ने हाईकोर्ट की शरण ली। हाई कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान मे लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए अगले आदेश तक नई पेंशन स्कीम न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोके जाने का आदेश दिया था। अब हाईकोर्ट ने विनोद कुमार 45 अन्य द्वारा दाखिल याचिका को स्वीकार करने के बाद 30 जनवरी 2023 को जारी आदेश क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस याचिका पर बहस माननीय सत्येन्द्र चन्द्र त्रिपाठी, ADVOCATE, हाई कोर्ट इलाहाबाद ने की। फिलहाल अब प्रान पंजीकरण होने तक शिक्षकों का वेतन न रोके जाने का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है।

आदेश की प्रति देखें


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Breaking: उच्च न्यायालय इलाहाबाद की डबल बेंच ने नयी पेंशन स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका में सरकार से चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का दिया आदेश। अगली सुनवाई 27.03.2023. Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji