नई दिल्ली : आज बुधवार को बहुप्रतीक्षित बजट को भारत की वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने पेश करते हुए 2024 में होने वाले आम चुनाव से पहले अपने अंतिम पूर्ण बजट में मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को बड़ी राहत दी है। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। हालांकि विभिन्न छूट वाली पुरानी कर व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा, पहली बार नई कर व्यवस्था के तहत भी 50,000 रुपये की मानक कटौती के लाभ का प्रस्ताव रखा गया है। कुल मिलाकर इस पूर्ण बजट में वेतन भोगियों को नई कर व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने का भरसक प्रयास किया गया है।
इस नई आयकर व्यवस्था को पहली बार 2021-22 के बजट में पेश किया गया था। जो आयकर दाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरह विफल रही। लेकिन इस बार इसी बजट को नए कलेवर में पेश कर मध्यम वर्ग और वेतनभोगियों को खुश करने का प्रयास किया गया है।
आज पारित बजट में नई आयकर व्यवस्था के तहत बिना किसी कटौती के 7 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। आयकर स्लैब की संख्या छह से घटाकर पांच की गई है। जो इस प्रकार से है -
0 से 300000 = NIL
300001 से 600000 = 15000 (5%)
600001 से 900000 = 30000 (10%)
900001 से 1200000 = 45000 (15%)
1200001 से 1500000 = 60000 (20%)
1500000 से ऊपर = (30%)
उपरोक्त कैलकुलेशन में शिक्षा उपकर को नही जोड़ा गया है। इस प्रकार देखा जाय तो नौ लाख तक की आय पर मोटे तौर पर पैंतालीस हजार का आयकर देना होगा।
नीचे दिए गए चार्ट से आप स्वयं कलकुलेशन कर सकते हैं।