الخميس، 23 فبراير 2023

प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में ।

प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में ।

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र योजना के संबंध में शासन द्वारा पूर्व में जारी शासनादेशों में संशोधन करते हुए संविदा पर कार्य करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। जिसमे सम्यक विचारोपरान्त शिक्षामित्र योजना के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवायें उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त माने जाने का निर्णय लिया गया है। 

उत्तर प्रदेश में वर्षों से कार्यरत शिक्षामित्र अब अपनी 60 वर्ष की उम्र तक ही प्राथमिक विद्यालयों में सेवा दे पाएंगे, क्योंकि शासन द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न शासनादेशों के क्रम में निर्गत नए आदेश में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवायें उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वतः समाप्त हो जायेगी।





प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षामित्रों के संविदा पर करने हेतु अधिकतम आयु सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में । Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji