परिषदीय शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश
उ०प्र० बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली - 1981 ( अद्यतन संशोधित) के नियम - 22 के अनुसार परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में ज्येष्ठता निम्नवत तैयार की जायेगी-
22. (1)- किसी संवर्ग में किसी अध्यापक की ज्येष्ठता मौलिक रुप से उसकी नियुक्ति के दिनांक से अवधारित की जायेगी।
परन्तु यदि दो या अधिक व्यक्ति एक ही दिनांक को नियुक्ति किये जायें, तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायेगी, जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम -17 या नियम-18 में निर्दिष्ट सूची में आये हों ।
टिप्पणी:- 1- सीधी भर्ती द्वारा चयन किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह विधि मान्य कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहें। किसी विशिष्ट मामले के कारण विधिमान्य है या नहीं इसके सम्बन्ध में विनिश्चय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा ।
2- किसी अध्यापक को जिसे नियम - 21 के उपबन्धों के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र से दूसरे स्थानीय क्षेत्र में स्थानान्तरित कर दिया गया हो, ज्येष्ठता में उसका नाम, स्थानान्तरण का आदेश जारी किये गये दिनांक को उस स्थानीय क्षेत्र से जिसमें उसका स्थानान्तरण किया गया है, सम्बन्धित तत्स्थानीय वर्ग या श्रेणी के अध्यापकों की सूची में सबसे नीचे रख दिया जायेगा । ऐसा व्यक्ति किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।
बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक दिनांक 31.01.2023 द्वारा अनन्तिम ज्येष्ठता सूची को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ०प्र० लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल पर दिनांक 20.02.2023 तक प्रकाशित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जिसे दिनांक 27.02.2022 तक बढ़ाया जा रहा है। किंतु पदोन्नति की समस्त कार्यवाही 30 अप्रैल 2023 तक पूर्ण किया जाएगा। संशोधित समय सारिणी पृथक से जारी की जाएगी।
परिषदीय शिक्षकों की ज्येष्ठता निर्धारण के सम्बन्ध में परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश
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Diposkan Oleh: Apne Sir Ji
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