जहां एक तरफ कई वर्षों बाद बेसिक स्कूलों के शिक्षकों में पदोन्नति को लेकर खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ नए नियमों के कारण पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद भी कई शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि पूर्व विदित है कि इस बार की पदोन्नति प्रक्रिया में नए नियम के तहत ही शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी। नए नियम के तहत प्रधानाध्यापक का पद उन्हीं विद्यालयों में सृजित माना जायेगा,जहां की छात्र संख्या प्राथमिक स्कूलों में 150 होगी, जबकि जूनियर में 100 छात्र संख्या का अनुपात रखा गया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शासन ने पदोन्नति के आदेश दिए हैं। नियमानुसार प्राथमिक के सहायक अध्यापक को वरिष्ठता सूची के आधार पर प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक या फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाएगी।
वहीं लगभग सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शासन को अनंतिम ज्येष्ठता की सूची शासन को प्रेषित कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कितने अध्यापकों को पदोन्नति का लाभ मिल पाता है।
एडमिन
Apne Sir ji