الخميس، 2 مارس 2023

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदोन्नति में टेट लागू किए जाने की मांग वाली दो अन्य याचिकाएं

इलाहाबाद हाईकोर्ट में पदोन्नति में टेट लागू किए जाने की मांग वाली दो अन्य याचिकाएं

प्रमोशन में टी ई टी लागू किए जाने की मांग वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अन्य याचिकाएं राहुल यादव एवं विवेक कुमार मिश्रा व अन्य ने दायर की है। आने वाले समय में पदोन्नति को लेकर तमाम याचिकाओं के पड़ने की संभावना जताई जा रही है।

अभी तक ज्येष्ठता सूची प्रकाशन को लेकर अवधि में दो बार विस्तार किया जा चुका है, परंतु शासन की तरफ से पदोन्नति में TET को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश नही आया है। कोर्ट के आदेशानुसार किसी भी शिक्षक भर्ती अथवा पदोन्नति में TET की अनिवार्यता रहेगी।

इस बार होने वाले प्रमोशन में सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति में  23 अगस्त 2010 के पूर्व के चयनित/नियुक्त शिक्षक हैं जिन्होंने TET क्वालीफाई नही किया हुआ है। अब देखना यह है कि ऐसे शिक्षकों के साथ TET की अनिवार्यता रहती है अथवा नहीं। जानकारी के लिए बता दें, 23 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति बिना टीईटी की हुई थी। अर्थात टीईटी अनिवार्य नही थी।

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