महानिदेशक महोदय ने मांगा एक-एक छुट्टी का हिसाब। इस बात का विशेष ध्यान रखे...
किसी भी दशा में 4 सीएल (लगातार - 4 CL) के अलावा अन्य कोई भी अवकाश HM/IHM द्वारा जाने- अनजाने स्वीकृत न किया जाए,केवल BEO को फ़ार्वर्ड किया जाए। जिनके द्वारा पहले जाने - अनजाने कर दिया गया है, उनसे स्पष्टीकरण महानिदेशक स्तर से माँगा गया है। इसलिए भविष्य में जाने-अनजाने स्वीकृत हो जाए तो उसे निरस्त/ कैसिल करने/कराने में संकोच न करें। स्पष्टीकरण देने में घबराने की ज़रूरत नहीं है,जल्दबाज़ी या अनजाने में गलती होना स्वीकार कर क्षमा माँगने का निवेदन करते कर निश्चिंत हो लें।
बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत परिषदीय शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को एक वर्ष में 14 दिन का आकस्मिक अवकाश और आवश्कतानुसार 365 दिन या एक वर्ष की मेडिकल लीव प्रदान की जाती है। इसके अलावा महिला अध्यापकों एवं कर्मियों के लिए प्रसूति अवकाश और चाइल्ड केयर लीव दिए जाने का प्रावधान है।
ऑनलाइन अवकाश लेने की व्यवस्था मानव संपदा पोर्टल पर बनाई गई है। ऐसे में पूर्व में लिए गए अवकाश को मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज किया गया है या नहीं, इसका मिलान कराया जा रहा है। लिहाजा अब परिषदीय शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मियों की भौतिक सेवा पुस्तिकाओं में और मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज विवरण को जांचा जा रहा है। महानिदेशक ने इस कार्य को मिशन मोड में अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया है।
अन्य जनपद से आए शिक्षकों की छुट्टी पर भी फोकस