الأحد، 9 أبريل 2023

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती।

अनुदेशकों को सत्र 2017-18 के लिए 17 हजार रुपये मानदेय देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती।

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। राज्य सरकार की विशेष अपील पर हाईकोर्ट ने दो दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। जिसके तहत हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को सत्र 2017-18 के लिए 17 हजार रुपए मानदेय देने का आदेश दिया था।

राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 2017 में 27 हजार अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया था, लेकिन यूपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। जिसके क्रम में अनुदेशकों ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अनुदेशकों को सत्र 2017-18 में नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 17 हजार रुपये मानदेय दिया जाना है। सरकार को भविष्य के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई; याचिकाकर्ता अनुराग, विवेक सिंह, आशुतोष शुक्ला ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की थी। जिसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी की जानकारी प्राप्त हुई है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिये जाने के हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji