Tuesday 4 April 2023

राज्य सरकार के कर्मचारी अब जीपीएफ (GPF) में एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं जमा कर सकेंगे।

राज्य सरकार के कर्मचारी अब जीपीएफ (GPF) में एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं जमा कर सकेंगे।

प्रदेश के ऐसे राज्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2005 से पहले हुई है, उन्हें पुरानी पेंशन योजना तथा जीपीएफ की सुविधा का लाभ प्राप्त है। प्रदेश में ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग आठ लाख है। सामान्यतः कर्मचारी के वेतन की 10 प्रतिशत कटौती उसके जीपीएफ खाते में जमा की जाती है।

राज्य सरकार के कर्मचारी अब जीपीएफ (GPF) में एक साल में 5 लाख रुपये से अधिक नहीं जमा कर सकेंगे। अपर मुख्य सचिव, वित्त प्रशांत त्रिवेदी ने इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि खाते में एक वित्तीय वर्ष में शेष राशि जमा करने सहित वार्षिक अंशदान की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसलिए, सामान्य भविष्य निधि (यूपी) नियमावली, 1985 के अभिदाताओं के लिए भी तत्काल प्रभाव से एक वित्तीय वर्ष में जमा शेष सहित कुल अभिदान की सीमा अधिकतम 5 लाख रुपये निर्धारित की गई है। इस संबंध में सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के संगत नियमों में पृथक से संशोधन की कार्यवाही की जा रही है।

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