69 हजार शिक्षक भर्ती:19 हजार सीटों के आरक्षण के मुद्दे पर अब अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
लखनऊ: उनहत्तर हजार शिक्षक भर्ती मामले से जुड़े 19 हजार सीटों पर हुए चयन में एकल पीठ के फैसले को आरक्षण के मुद्दे पर चुनौती देने वाली विशेष अपील पर अब यह सुनवाई 29 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने गुरुवार को यह आदेश, खुद को आरक्षण पीड़ित बताने वाले 13 अभ्यर्थियों की विशेष अपील पर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई से पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है।
अपील दायर करने वाले अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती में 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन कर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की इस भर्ती में ठीक तरह से ओवरलैपिंग नहीं कराई गई है, जोकि गलत है। जिला आवंटन सूची के आधार पर अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटेगरी, सब कैटेगरी आदि को छिपाकर भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर दिया गया।