Thursday 4 May 2023

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पास होने का नियम लागू रहेगा।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पास होने का नियम लागू रहेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने बीएसए से आठ मई तक टीईटी पास अध्यापकों की मांगी सूचना।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पास होने का नियम लागू रहेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा 1 मई को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखे पत्र में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास करने वाले अध्यापकों की जानकारी मांगी है। 31 जनवरी के बाद से पदोन्नति के लिए आठ बार निर्देश जारी कर चुके सचिव ने सभी बीएसए से शिक्षकों की सूचना देने को कहा है। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट ने सचिव के एक मई के पत्र का संज्ञान लेते हुए प्रतापगढ़ के शिक्षक राहुल पांडेय की ओर से दाखिल याचिका, बुधवार को निस्तारित की।

हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नति करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडेय एवं अन्य के मामले में 27 फरवरी को एनसीटीई के नियमों के आधार पर पदोन्नति के आदेश दिए थे। जिसका अनुपालन नहीं हो रहा था ।

8 मई तक एक महीने बढ़ा दी सेवा की अवधि

बेसिक शिक्षा सचिव ने जनपद स्तर पर तैयार शिक्षकों की सूचना 8 मई तक अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। नियमावली के तहत पांच साल की सेवा पूरी करने के बाद प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों की पदोन्नति होनी चाहिए। पूर्व में जारी पत्रों में 31 मार्च 2023 तक सेवा पूरी कर रहे शिक्षकों की सूचना मांगी गई थी। 1 मई के पत्र में 30 अप्रैल तक सेवा के पांच वर्ष पूरे कर रहे शिक्षकों की सूचना देने को कहा गया है।

परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के प्रमोशन में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में पास होने का नियम लागू रहेगा। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji