उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
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शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा फर्जी व कूटरचित साक्ष्य, प्रमाण पत्र व अभिलेख के आधार पर स्थानान्तरण प्रक्रिया में भारांक का लाभ प्राप्त किये जाने पर यदि प्रस्तुत साक्ष्य/अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाते है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा उनका स्थानान्तरण स्वतः निरस्त माना जायेगा।
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अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा प्राप्त किए गए भारांक (भारांक तालिका के क्रमांक-1 एवं 6 को छोड़कर) हेतु प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों/अभिलेखों के सत्यापन हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित की गई है-
1- मुख्य विकास अधिकारी (अध्यक्ष)
2- मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सदस्य)
3- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय (सदस्य)
4- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सदस्य सचिव)
5- जिलाधिकारी द्वारा नामित कोई जिला स्तरीय अधिकारी (सदस्य)