एनपीएस खाते से राशि निकालने के विकल्पों में बदलाव की तैयारी। पेंशन फंड से एकमुस्त रकम निकासी की शर्त भी हटेगी।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने अब एनपीएस खाते में जमा कुल राशि में से 60 प्रतिशत की एकमुश्त निकासी की व्यवस्था में बदलाव करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है । PFRDA इस व्यवस्था के तहत अब NPS खाता धारक को मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पैसा निकालने का विकल्प उपलब्ध वर्तमान में मौजूदा नियमों के तहत NPS खाताधारक के 60 साल का होने पर पेंशन फंड से 60 फीसदी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। शेष 40 प्रतिशत की राशि का उपयोग अनिवार्य रूप में एन्यूटी या पेंशन प्लान योजनाओं को खरीदने के लिए किया जाता है । इस एन्यूटी से एनपीएस खाताधारक को पेंशन प्राप्त होती है । नए नियमों में PFRDA अब 75 साल की उम्र तक मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर एकमुश्त की जगह 60 फीसदी पूंजी निकासी की अनुमति देने जा रहा है । इस तरह समय- समय पर छोटी- छोटी रकम निकालने पर भी खाते में बची रकम पर ब्याज मिलता रहेगा ।
पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण( पीएफआरडीए) के अनुसार, NPS खाताधारक सेवानिवृत्ति के बाद अगले 15 सालों तक लगातार निकासी का विकल्प चुन पाएंगे । यह सुविधा Tier- I और Tier- II दोनों खातों के लिए प्रदान की जाएगी । टियर- 2 खाताधारकों के लिए भी 60 साल की उम्र से पहले एकमुश्त निकासी का विकल्प शुरू किया जा सकता है ।
इस योजना से जुड़े सदस्यों को दोहरा लाभ मिलेगा
सेवानिवृत्ति( रिटायरमेंट) के बाद, जीवन बीमा कंपनियों से पेंशन या फिर एन्यूटी प्लान खरीदनी होती हैं, जो ग्राहकों को उनकी निवेश राशि के आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर पेंशन देती हैं । ब्याज की दर निश्चित होती है, जो निवेश के समय तय होती है । एनपीएस खाते में जमा 60 फीसदी रकम पर भी 75 साल की उम्र तक ब्याज मिलता रहेगा ।