अंतर्जनपदीय स्थानांतरण 2022-23 के अंतर्गत स्थानांतरित शिक्षक एवं शिक्षिका के विद्यालय आवंटन के संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश देखें।
अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया 2022-23 के तहत स्थानांतरित अध्यापक एवं अध्यापिकाओ को ऑनलाइन विद्यालय का आवंटन एनआईसी (NIC) उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से निम्न प्रक्रियानुसार किया जाना है।
1- अध्यापकों की सूची निम्नवत तैयार की जायेगी-
1. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बन्ध में ऑनलाइन स्थानान्तरण पोर्टल पर एनआईसी उ०प्र० लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सुविधा के अनुसार कार्यवाही करते हुए शिक्षक एवं शिक्षिका जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है की पदवार व संवर्गवार सूची तैयार कर पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी ।
2. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग महिला की सूची अवरोही कम में तैयार की जायेगी ।
3. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर दिव्यांग पुरुष की सूची अवरोही तैयार की जायेगी।
4. अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर महिला अध्यापिकाओं की सूची अवरोही कम में तैयार की जायेगी।
5.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रकिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पुरूष अध्यापकों की अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी ।
6.अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी । यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जायेगी ।
2 - विद्यालयों की सूची तैयार किया जाना-
1. विद्यालयों का चिन्हांकन मानव सम्पदा पोर्टल पर उपलब्ध दिनांक 30.06.2023 की शिक्षक एवं छात्र संख्या जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित है के अनुसार वैकेन्सी मैट्रिक्स तैयार की जायेगी ।
2. सर्वप्रथम शिक्षक विहिन विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।
3. एकल शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी ।
4. दो शिक्षक वाले विद्यालय की सूची सर्वाधिक छात्र अध्यापक अनुपात के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी ।
5. छात्र अध्यापक अनुपात समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी।
3 - विद्यालय आवंटन की प्रकिया-
1- विद्यालय आवंटन की समस्त कार्यवाही एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन की जायेगी ।
2- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर सूचीबद्ध किया जायेगा जिसमें दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष, महिला एवं पुरुष शिक्षक की सूची पृथक पृथक मेरिट के आधार पर अवरोही कम में तैयार की जायेगी।
3- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में विकल्प प्राप्त किये जाने हेतु दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिका एवं पुरूष शिक्षक को गुणांक के आधार पर अवरोही कम में अवसर प्रदान किया जायेगा। गुणांक समान होने पर सेवा संवर्ग में प्रथम नियुक्ति तिथि के आधार पर ज्येष्ठता तथा नियुक्ति तिथि समान होने पर अधिक आयु वाले अध्यापक को वरीयता दी जायेगी। यदि आयु भी समान है तो ऐसी स्थिति में नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वरीयता दी जायेगी ।
4- अध्यापकों की संख्या जिनको विद्यालय आवंटित किया जाना है में 05 अतिरिक्त रिक्तियां जोड़ते हुए रिक्तियों की गणना करने हेतु शून्य शिक्षक, एकल शिक्षक तथा 02 शिक्षक एवं 03 शिक्षक व उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से अवरोही क्रम में एक साथ प्रदर्शित किया जायेगा।
5- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में शिक्षक विहीन विद्यालय में दो शिक्षक, एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक या उससे अधिक शिक्षक वाले विद्यालय में एक शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा ।
6- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में ऐसे विद्यालय जहाँ शिक्षक एवं शिक्षामित्र की संख्या तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक की संख्या सम्मिलित करते हुए शून्य, एकल तथा दो है में वरीयता के आधार पर शिक्षक पदस्थापित किया जायेगा ।
7- ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही ग्रामीण क्षेत्र के अवस्थित विद्यालयों में की जायेगी। ऐसे राजस्व ग्राम जो नगर विकास विभाग उ0प्र0 सरकार की अधिसूचना द्वारा नगरीय विस्तारित सीमा में सम्मिलित है में अवस्थिति परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन विद्यालय आवंटन की कार्यवाही नहीं की जायेगी। यदि ऐसा कोई विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो उसे सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जायेगी।
4- विद्यालय आवंटन प्रक्रिया के तकनीकी चरण-
1. समस्त विद्यालयों की सूची जिस कक्ष में अध्यापक-अध्यापिका बैठेंगे के बाहर तथा प्रांगण में चस्पा किया जायेगा।
2. प्रोजेक्टर के माध्यम से समस्त विद्यालयों की सूची स्किन पर प्रदर्शित की जायेगी ।
3. ऑनलाइन विकल्प के आधार पर सम्बन्धित अध्यापक को आवंटित विद्यालय के आदेश तत्काल प्राप्त कराया जायेगा।
4. विद्यालय आवंटन के बाद आवंटित विद्यालय में रिक्ति कम की जायेगी तथा विद्यालय में रिक्ति समाप्त होने के पश्चात उस विद्यालय का नाम हटा दिया जायेगा ।
5- विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया का क्रम -
1. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम दिव्यांग महिला को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा ।
2. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में दिव्यांग पुरुष को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा ।
3. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में महिला अध्यापिका को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।
4. विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया में पुरूष अध्यापक को उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन किया जायेगा।
5. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिव्यांग एवं महिला अध्यापिकाओं एवं पुरुष अध्यापकों से विकल्प प्राप्त करने हेतु समय सारिणी (Time slot ) दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरूष एवं महिला अध्यापिकाओं के लिए तैयार की जायेगी ।
6. निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय पर दिव्यांग / महिला अध्यापिकाओं / पुरुष अध्यापकों को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित स्थान पर स्वयं उपस्थित होना होगा। किसी भी दशा में कोई प्रतिस्थानी अनुमन्य नहीं होगा ।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षक एवं शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में प्राप्त गुणांक के आधार पर पंजिका में अवरोही क्रम में पूर्व में तैयार करके रखेंगे। यह पंजिका दिव्यांग महिला, दिव्यांग पुरुष, महिला शिक्षिकाओं एवं पुरूष शिक्षकों की तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम रजिस्ट्रेशन कमांक जन्मतिथि एवं उपस्थित होने का समय अंकित किया जायेगा तथा सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका के हस्ताक्षर, दिनांक व समय अंकित कराते हुए कराया जायेगा ।
8. दिव्यांग महिला एवं दिव्यांग पुरुष अध्यापक / अध्यापिका महिला अध्यापिका एवं पुरुष अध्यापकों को गुणांक एवं उनके विकल्प के आधार पर विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी तथा अनुपस्थित शिक्षक एवं शिक्षिका जो समय से उपस्थित नहीं हुए है को छोड़ते हुए उनके नीचे के अध्यापक को विद्यालय आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। यह समस्त कार्यवाही पंजिका में अंकित उनके गुणांक के अवरोही कम के आधार पर शिक्षक एवं शिक्षिका की सूची के क्रम में की जायेगी। यदि कोई शिक्षक एवं शिक्षिका ने पंजिका में अपने हस्ताक्षर किये है को विद्यालय आवंटन हेतु अवसर प्रदान किये बिना उससे कम भारांक वाले शिक्षक एवं शिक्षिका को विद्यालय आवंटन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि कोई अनुपस्थित दिव्यांग (महिला एवं पुरुष अध्यापक), महिला अध्यापिका एवं पुरूष अध्यापक अपने निर्धारित टाईम स्लॉट में अपने कम के बाद उपस्थित होते है तो उनको विकल्प देने का अवसर निर्धारित टाईम स्लॉट में सबसे बाद में दिया जायेगा ।
9. अध्यापक/अध्यापिका का नाम पंजिका में अंकित करने के पश्चात उसे एक रसीद दी जायेगी जिस पर पंजिका का क्रमांक जिस पर उसका नाम उपस्थित होने का समय एवं दिनांक अंकित किया जायेगा जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के हस्ताक्षर हो ।
10. शिक्षक एवं शिक्षिका के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था की जायेगी ।
11. सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका यदि निर्धारित तिथि एवं टाईम स्लॉट पर उपस्थित नहीं होते है तो अनुपस्थित अंकित किया जायेगा। विद्यालय आवंटन प्रक्रिया में अनुपस्थित अध्यापकों की सूची तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर सुरक्षित रखा जायेगा तथा प्रमाणित सूची की एक प्रति परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा ।
6- समय सारिणी-
विद्यालय आवंटन की कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन सम्पादित की जायेगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर शिक्षक एवं शिक्षिका की सूची जिनको विद्यालय आवंटन तथा विद्यालयों की सूची में किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संशोधनोपरान्त त्रुटिरहित सूची के क्रम में संलग्न समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।