الأحد، 27 أغسطس 2023

EHRMS : मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में संशोधन कर दिया गया है, किये गये महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं-

EHRMS : मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में संशोधन कर दिया गया है, किये गये महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं- 

किए गए महत्वपूर्ण संशोधन -:

आकस्मिक छुट्टियों के बीच पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियां, आपकी शेष बची आकस्मिक अवकाश से काट ली जाएंगी। 

◾यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में कोई सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग अलग भाग में आवेदन करें, अन्यथा सार्वजनिक अवकाश या रविवार की गणना आकस्मिक अवकाश में कर ली जाएगी।

◾उपार्जित अवकाश (EL), मातृत्व अवकाश (ML), बाल्य देखभाल अवकाश (CCL), चिकित्सीय अवकाश (ML) आदि (आकस्मिक अवकाश को छोड़कर) के बाद ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट अनिवार्य रूप से भेजा जाएगा। जब तक ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट स्वीकृत नहीं हो जाती तब तक अन्य छुट्टियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना संभव नहीं होगा। 

◾आकस्मिक अवकाश का Prefix और Suffix को सावधानीपूर्वक भरें। यदि आप गलत Suffix भरते हैं तो आप Suffix वाले दिन छुट्टी के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। 

◾आवेदित अवकाश से एक दिन पहले तक Self Leave Cancellation का विकल्प उपलब्ध रहेगा। 

◾आवेदित अवकाश की तिथि पर Self Leave Cancellation का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। 

◾आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत लीव को कैंसिल कराने के लिए आपको लीव कैंसिलेशन रिक्वेस्ट अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी । 

◾चिकित्सीय अवकाश (ML), बाल्य देखभाल (CCL) आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के रिफरेंस नंबर से अप्लाई करना होगा जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे बीईओ या बीएसए के पास जाएगी ।

EHRMS : मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में संशोधन कर दिया गया है, किये गये महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार हैं- Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji