बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले, बीएसए को किसी कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं
उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव द्वारा शिक्षिका प्रभा सविता का वेतन रोकने का आदेश यह कहते हुए रोक दिया कि वह अपने कार्य में रुचि नही लेती है और मनमानी करती हैं । इस आदेश को शिक्षिका ने उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी थी, जिसको न्यायालय द्वारा उभय पक्षों को सुनकर BSA उन्नाव द्वारा वेतन बाधित करने का आदेश रद्द कर दिया साथ ही यह भी अवधारित किया कि बिना विभागीय जांच और जांच में दोषी पाए जाने से पहले कर्मचारी का वेतन रोकने का कोई अधिकार नहीं है।