Sunday 29 January 2023

असामयिक मृत्यु होने की दशा में बेसिक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी (Gratuity) का रास्ता साफ, जिन्होंने नहीं भरा ग्रेच्युटी का विकल्प, उन्हें अब दिया जा सकता है लाभ। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी।

योगी मंत्रिपरिषद ने शनिवार को बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में विभाग से प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी.


 मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु से पूर्व असामयिक मृत्यु होने की दशा में ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है. 23 नवम्बर 1994 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को 58 वर्ष से 60 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पर ग्रेच्युटी की सुविधा 58 वर्ष से 60 वर्ष करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

 ज्ञात हो कि दिनांक 23 नवम्बर 1994 से 03 फरवरी 2004 (सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष तक) की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त अवर उच्च विद्यालयों के ऐसे शिक्षक, जिन्हें सेवानिवृत्ति का विकल्प। उनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु से पहले हो गई और ऐसे शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा लेकिन विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त कनिष्ठ उच्च विद्यालयों के ऐसे शिक्षकों एवं 03 फरवरी 2004 के बाद के ऐसे शिक्षकों के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करना, जिन्हें सेवानिवृति का विकल्प नहीं दिया गया था और जिनकी मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो गई थी और यह ऐसे शिक्षकों के रिश्तेदारों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का प्रस्ताव है जिन्होंने 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, लेकिन विकल्प बदलने के लिए निर्धारित अवधि से पहले उनकी मृत्यु हो गई है।

  मृत बेसिक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी का रास्ता साफ, जिन्होंने नहीं भरा ग्रेच्युटी का विकल्प, उन्हें अब दिया जा सकता है लाभ

  निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के जिन शिक्षकों को सेवानिवृति का विकल्प नहीं दिया गया तथा 58 वर्ष की आयु से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई, उन्हें भी 58 वर्ष की आयु तक सेवानिवृति की अवधि के लिए ग्रेच्युटी का भुगतान किया गया। . इसके साथ ही ऐसे शिक्षकों के परिवारों को ग्रेच्युटी का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया जिन्होंने 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा लेकिन विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।


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असामयिक मृत्यु होने की दशा में बेसिक शिक्षकों के परिजनों को ग्रेच्युटी (Gratuity) का रास्ता साफ, जिन्होंने नहीं भरा ग्रेच्युटी का विकल्प, उन्हें अब दिया जा सकता है लाभ। राज्य सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दी। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji