करदाताओं को नई और पुरानी टैक्स प्रणाली के बीच बेहतर विकल्प चुनने में मदद करने के लिए आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर एक टैक्स कैलकुलेटर जारी किया है।
गौरतलब है कि केंद्रीय बजट 2023 में नई कर प्रणाली को कर दाताओं के लिए आकर्षक बनाने के हेतु वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बदलाव किए हैं। यह नई टैक्स प्रणाली डिफाल्ट के रूप में काम करेगी अर्थात करदाता द्वारा कोई विकल्प न चुनने पर स्वतः ही यह नई कर प्रणाली लागू कर दी जाएगी।
यद्यपि पुरानी आयकर व्यवस्था वैसे ही बनी रहेगी तथा करदाताओं के पास यह विकल्प रहेगा कि अगर वे इसे अधिक आकर्षक पाते हैं तो वह इस विकल्प को चुन सकते हैं आयकर विभाग द्वारा जारी टैक्स कैलकुलेटर को
https://incometaxindia.gov.in/Pages/default.aspx
पर जाकर बायीं तरफ दिए गए ‘ What's New’ सेगमेंट से एक्सेस किया जा सकता है। आप चाहें तो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट
https://incometaxindia.gov.in/Pages/tools/115bac-tax-calculator-finance-bill-2023.aspx
पर जाकर भी इस नए टैक्स कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं।
ऐसे काम करेगा कैलकुलेटर
इसके लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट के होम पेज पर जाकर टैक्स कैलकुलेटर को चुनना होगा। फिर इसमें आपके सामने नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था का कॉलम होगा। इसमें आपको आकलन वर्ष और वित्त वर्ष से लेकर अपनी पूरी व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। इसके साथ कुल वेतन, अन्य साधनों से अर्जित आय की जानकारी भी देनी होगी।