Tuesday 14 February 2023

SC से बड़ी राहत, यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश,

SC से बड़ी राहत, यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को  इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश,

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को अवमानना के एक मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने अधिकारियों को बड़ी राहत दी है..

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई में उपस्थित होने से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को रिलीव कर दिया गया है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, दरअसल अवमानना ​​मामले में मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया गया था. मामला प्रखंड शिक्षा अधिकारियों के वेतनमान से जुड़ा है, 2 फरवरी 2018 के आदेश में न्यायालय ने वेतनमान बढ़ाकर 7500 रुपये करने का आदेश पारित किया था, लेकिन अब तक वेतनमान प्राप्त नहीं हुआ है. इस पर प्रखंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना ​​याचिका दायर की गई थी..

प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने पिछले माह 10 जनवरी को न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि मामले में विशेष अपील दायर की गयी है. अपील पर सुनवाई के बाद तीन सप्ताह के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव बेसिक शिक्षा न्यायालय के समक्ष पेश हुए। उनकी ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि मामला अपर मुख्य सचिव वित्त के समक्ष विचाराधीन है..

कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा गया है। इस पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व की तारीख में प्रमुख सचिव के हलफनामे के आधार पर कोर्ट ने सशर्त समय दिया गया था, लेकिन कोई अनुपालन नहीं हुआ. हालांकि कोर्ट ने इस मामले में अपने आदेश का पालन नहीं करने पर यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को तलब किया..

SC से बड़ी राहत, यूपी के मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव वित्त को इलाहाबाद HC में नहीं होना होगा पेश, Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji