Monday 27 February 2023

मुद्दा, प्रमोशन में 'TET'- पदोन्नति NCTE की गाइडलाइन के अनुसार होगी, यानि प्रमोशन में TET लागू होगा।

मुद्दा, प्रमोशन में 'TET'- पदोन्नति NCTE की गाइडलाइन के अनुसार होगी, यानि प्रमोशन में TET लागू होगा।
कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के इंस्ट्रक्शन को ऑन रिकॉर्ड लिया है तथा याचिका रिट संख्या A 1529/2023 पीयूष पाण्डेय व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य निस्तारित की है।

अब सारी गलती यहीं हुई है जब सरकारी अधिवक्ता ने बोला कि हम NCTE के अनुसार प्रमोशन करेंगे और कोर्ट जब ये बात ऑनरिकॉर्ड ले रही थी तो याची के वकील को ये बात बोलनी चाहिए थी कि साहब ये एक सर्कुलर जारी कर दें जिसमें अपर प्राइमरी टेट पास लोगों की ही सूची बनेगी और सिर्फ़ इनका ही प्रमोशन होगा..

क्योकि बिना उपरोक्त सर्कुलर के सभी बीएसए बेसिक शिक्षा नियमावली के अनुसार ही पदोन्नति के लिए कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापको की वरिष्ठता सूची बना रहे हैं और उसमे किसी भी नियम में टेट(6-8) पास का कोई ज़िक्र नहीं है। प्रमोशन बेसिक शिक्षा के नियम 18 से होगा न की इनके सरकारी वकील के इंस्ट्रक्शन से।

जब तक ये अपनी नियमावली में प्रमोशन के 18 में संशोधन नहीं करेंगे और नया आदेश जारी नहीं करेंगे स्थिति अभी भी जस की तस ही है।

यहाँ पर याची के अधिवक्ता अपनी पूरी बात कोर्ट को समझा पाने में असफल रहे। हालाँकि ये वर्तमान आदेश को देखते हुए आधी ही सफलता मिली है। जब तक सरकार, अपर टेट पास लोगों की ही सूची बनेगी, ऐसा आदेश नहीं देती है तब तक TET मैटर वही ही खड़ा मिलेगा।

धन्यवाद
साभार - updatemart.com

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