Wednesday 8 March 2023

इस बार NCTE गाइडलाइन के बिना ही प्रमोशन होगा ? यदि ऐसा हुआ तो मिलेगा अधिक शिक्षकों को लाभ।

क्या इस बार NCTE गाइडलाइन के  बिना ही प्रमोशन होगा ? यदि ऐसा हुआ तो मिलेगा अधिक शिक्षकों को लाभ।

उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के कई सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन में अधिकारियों के स्पष्ट दिशा निर्देश न होने के कारण रुकावट आ सकती है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पीयूष पांडेय एवं अन्य के मामले में 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) की समय-समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार सहायक अध्यापकों की पदोन्नति करने के आदेश दिए थे।

बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 26 फरवरी को हाईकोर्ट में अपने दाखिल जवाब में NCTE द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षकों के प्रमोशन करने की बात स्वीकार की थी। NCTE की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति पाने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास होना अनिवार्य है, लेकिन 5 मार्च 2023 को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में शिक्षकों की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के लिए जो प्रारूप दिया गया है उसमें कहीं भी टीईटी के संबंध में जानकारी नहीं मांगी गई है। अब सवाल यह है कि जब यही पता नहीं है कि कितने शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी परीक्षा पास की है, तो पदोन्नति कैसे और किसकी करेंगे।

इससे पहले 28 मार्च 2018 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय दीपक शर्मा ने पदोन्नति में NCTE गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका डाली, तो अफसरों ने पदोन्नति की प्रक्रिया ही रोक दी थी। तब से प्रमोशन रुका हुआ है। यदि एनसीटीई के निर्देशों का पालन होता है, तो समय से पदोन्नति की समस्त कार्यवाही पूर्ण हो सकती है।

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