बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को देय विभिन्न अवकाश की प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में।
अनुमोदन उपरांत अवकाश नियमों मे जो बदलाव किये गये हैं, वह इस प्रकार हैं -
- समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरणों में स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र सम्बन्धी व्यवस्था समाप्त किया जाना ।
- चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अधिकृत चिकित्सको का निर्धारण में समस्त रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को शामिल किया जाना ।
- बाल्य देखभाल अवकाश एक बार में सामान्यतया अधिकतम 30 दिनो के लिये दिया जाना। चुनाव / आपदा / जनगणना / बोर्ड परीक्षा ड्यूटी अथवा विद्यालयी परीक्षाओं की अवधि व उससे 5 दिवस पूर्व की तिथियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणो को खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निस्तारित किया जायेगा। उक्त से भिन्न अवधियों हेतु प्राप्त बाल्य देखभाल अवकाश प्रकरणों (विद्यालय बन्द होने की स्थिति को छोडकर) को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से अग्रसारित किया जायेगा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकृत किया जायेगा।
- बेसिक शिक्षा परिषद के पत्र दिनाक 20 फरवरी 1999 के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों को ग्रीष्मावकाश / शीतावकाश में सक्षम अधिकारी (शासन स्तर / राज्य स्तर) के आदेश पर कार्य किये जाने के सापेक्ष अर्जित / उपार्जित अवकाश दिया जाना ।
- परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को निर्बन्धित अवकाश, प्रतिकर अवकाश व अध्ययन अवकाश अनुमन्य नहीं होना ।
02.05.2023 को जारी आदेश नियमावली देखें