- बेसिक शिक्षा परिषद ने भी सभी जिलों के बीएसए को 8 जून से पोर्टल खोलने और सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश जारी।
- रिक्त पदों के सापेक्ष अधिकतम 10 प्रतिशत ही हो सकेगा अंतर्जनपदीय तबादला।
- असाध्य और गंभीर बीमारियों वाले फिर से पा सकेंगे अन्तर जनपदीय स्थानांतरण का लाभ।
- परिषदीय शिक्षकों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला 8 जून से।
प्रदेश सरकार ने लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए एक जिले से दूसरे जिले में तबादले का रास्ता खोल कर सभी शिक्षकों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। एक बार फिर से जा सकेंगे अपने पसंद के जिले मे। अब तीन साल बाद शिक्षकों को मनचाही जगह पर पोस्टिंग मिल सकेगी। परिषदीय शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया आठ जून से शुरू होगी। इसके साथ ही अन्तर जनपदीय पारस्परिक तबादले भी किये जायेंगे। राज्य सरकार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
इससे पहले सत्र 2019-20 में अन्तर जनपदीय तबादले हुए थे। तब से शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे। वर्तमान मे इनकी संख्या करीब 05 लाख 20 हजार है। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी किया कर दिया है। इसके साथ ही अन्तर जनपदीय आपसी तबादलों के आदेश जारी कर दिए। इसके अनुसार जिले में नियमित शिक्षक के लिए दो वर्ष और शिक्षक के लिए पांच वर्ष की सेवा अवधि अनिवार्य होगी। जिले में स्वीकृत पदों के विरूद्ध 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के दस प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर जनपदीय स्थानान्तरण होंगे। पहले महिलाओं को 5 अंक का वेटेज दिया जाता था, इस बार 10 अंक दिया गया है।