Sunday 4 June 2023

शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश।

शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक- शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।


  • शैक्षिक सत्र-2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी। 
  • शैक्षिक सत्र-2023-24 में अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत ऐसे सभी शिक्षक एवं शिक्षिका को मिलेगा जिन्होंने जनपद में 05 वर्ष व 02 वर्ष की सेवावधि पूर्ण कर ली है। 
  • जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
  • पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों शिक्षक/शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।
  • अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।


विस्तृत दिशा निर्देश के 
लिए सचिव महोदय द्वारा जारी आदेश देखें





शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जारी शासनादेश। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji