الجمعة، 2 يونيو 2023

महानिदेशक द्वारा बेसिक शिक्षकों के खिलाफ की जा रही जाँच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक।

महानिदेशक द्वारा बेसिक शिक्षकों के खिलाफ की जा रही जाँच पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई रोक।


प्रयागराज । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा द्वारा परिषदीय शिक्षकों के खिलाफ वर्तमान मे की जा रही जांच पर फिलहाल रोक लगा दी है और राज्य सरकार को इस मामले में स्वयं जांच करने के लिए निर्णय लेने का समय दिया है। उच्च न्यायालय की तरफ से यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने राजेश यादव व 16 अन्य की याचिका पर दिया है।


याचिकाकर्ताओं ने 16 मार्च 2023 को जारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा के आदेश को दायर याचिका में चुनौती दी थी और कहा गया था कि महानिदेशक को उनके विरुद्ध जांच करने का अधिकार नही है। यह अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। इस मामले मे राज्य सरकार की ओर से और समय मांगा गया।

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