पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के सापेक्ष चयन कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर 2023 तक सम्पन्न कराए जाने के सम्बन्ध में।
मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, दुर्गा प्रसाद मिश्र ने समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र जारी कर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली, चयन वर्ष की रिक्तियों के सापेक्ष, चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2023 तक पूर्ण कर करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में निम्न निर्देश देते हुए समयांतर्गत पदोन्नति की कार्यवाही करने का शासनादेश जारी कर दिया गया है।
1. चयन वर्ष 2023-24 (दिनांक 01 जुलाई 2023 से दिनांक 30 जून तक) की पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों की गणना कर ली जाए।
2. विभागाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष से ठीक एक पंक्ति नीचे के ऐसे पदों, जिन्हें मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके कार्मिक विभाग के माध्यम से भरा जाना है, हेतु विहित प्रक्रिया / प्रारूप पर चयन का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को विलम्बतम 31 जुलाई, 2023 तक अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, ताकि चयन की कार्यवाही दिनांक 30 सितम्बर, 2023 से पूर्व सम्पन्न करायी जा सके।
3. कार्मिक विभाग को दिनांक 31 जुलाई 2023 के पश्चात एवं दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित विभाग के यथास्थिति अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव को विलम्ब के तथ्यात्मक कारणों को स्पष्ट करना होगा।
4. ऐसे पदों जिनके सापेक्ष शासन स्तर पर अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन करके चयन की कार्यवाही की जानी है अथवा ऐसे पदों जिन पर विभागाध्यक्ष / अधीनस्थ नियुक्ति प्राधिकारियों द्वारा चयन की कार्यवाही की जानी है, उन्हें अभियानबद्ध तरीके से दिनांक 30 सितम्बर तक पूर्ण कर/करा लिया जाय ।
5. पदोन्नति कोटे की ऐसी रिक्तियां जिन पर पदोन्नति आयोग के माध्यम से कराई जानी है, पर चयन कराए
हेतु प्रस्ताव / अधियाचन, लोकसेवा आयोग को समयबद्ध कर दिया जाए।