अंतर्जनपदीय स्थानांतरण/पारस्परिक स्थानांतरण के तहत सिर्फ एक बार ही ले सकते हैं ट्रांसफर का लाभ, देखें शासनादेश।
- जिले से बाहर स्थानांतरण सिर्फ एक बार होता है चाहे वो सामान्य अंतर्जनपदीय स्थानांतरण हो या पारस्परिक अंतर्जनपदीय स्थानांतरण।
- ऐसे अध्यापक/अध्यापिकाएं जिनके द्वारा पूर्व में अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त कर चुके है, वे पारस्परिक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु अर्ह नहीं होंगे।
इस संबंध में दिनांक 02 जून, 2023 को जारी शासनादेश संख्या-832/68-52023-133/2022 में उपरोक्त बातों के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया है।