Wednesday 2 August 2023

कोर्ट के आदेश के अवमानना मामले में बीएसए औरैया को जमानती वारंट जारी, कोर्ट में उपस्थित होने का मिला आदेश

कोर्ट के आदेश के अवमानना मामले में बीएसए औरैया को जमानती वारंट जारी, कोर्ट में उपस्थित होने का मिला आदेश।

प्रयागराज. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया को निर्देश दिया है कि वह नियत तिथि पर बीएसए औरैया की कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवमानना के मामले में बीएसए औरैया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है।

यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने बर्खास्त सहायक शिक्षक कृष्ण मुरारी द्वारा फर्जी विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप पर पारित किया. 

दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया। याची के अधिवक्ता घनश्याम मिश्र ने बताया कि याची की नियुक्ति 2011 में विकलांग कोटे के तहत सहायक अध्यापक के पद पर बलिया जिले में हुई थी। वर्ष 2017 में याची का तबादला औरैया जिले में कर दिया गया। इसी वर्ष विभागों में नियुक्ति पाने वाले विकलांग अभ्यर्थियों की जांच के लिए शासनादेश जारी शासनादेश के अनुपालन में याचिका की जांच उप निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कानपुर के समक्ष की गयी। जिसकी रिपोर्ट तय समय में बीएसए औरैया के समक्ष नहीं पहुंची, जिस पर उन्होंने याची पर फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप लगाते हुए उसे बर्खास्त कर दिया और 2011 से अब तक मिले वेतन की वसूली के आदेश दिए, साथ ही एफआईआर भी दर्ज कराई। . याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी और वेतन वसूली के आदेश के खिलाफ एफआईआर और विभागीय अपील को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

 हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को स्थगित कर दिया लेकिन विभागीय अपील में बीएसए के आदेश की पुष्टि कर दी गई। याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अपीलीय आदेश को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने अप्रैल 2022 को बर्खास्तगी और वेतन वसूली के आदेश पर रोक लगा दी है।

बार-बार आदेश के बाद भी बीएसए द्वारा अदालत के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया, जिससे नाराज कोर्ट ने बीएसए औरया के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर 25 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश पारित कर दिया है.


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