Wednesday 30 August 2023

01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।

01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।

आर0 पी0 सिंह, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी पत्र के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के संबंध में लागू की गयी व्यवस्थाओं को, राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के संबंध में शत-प्रतिशत अंगीकृत किये जाने की बाध्यता नहीं है। राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

दिनांक 16 अप्रैल, 2019 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार की सेवा में और ऐसे समस्त शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में, जिनमें राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू है और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, में दिनांक 1 अप्रैल, 2005 अथवा उसके पश्चात कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे।

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01 अप्रैल 2005 अथवा उसके बाद उत्तर प्रदेश में कार्यभार ग्रहण करने वाले सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji