Wednesday 22 February 2023

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना (SDP) के निर्माण के सम्बन्ध में ।

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना के निर्माण के सम्बन्ध में ।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों को अधिकार है कि वह अपने संयुक्त प्रयास से विद्यालय के लिये एक सशक्त व प्रभावशाली विद्यालय विकास योजना का निर्माण करें ।
निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय, माता/पिता/अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों को समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों व योजनाओं से जोड़ने एवं क्रियान्वयन में समुदाय व अभिभावकों की सहभागिता (Community & Parental Engagement) की परिकल्पना को मूर्त देने हेतु विद्यालय विकास योजना (SDP) एक महत्वपूर्ण अभिलेख है विद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु एस०डी०पी० एक मार्गदर्शिका भी है, जो योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त एस०डी०पी० विद्यालय के विकास के लिये शिक्षकों व विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को कार्य करने हेतु आधार व मार्गदर्शन प्रदान करती है। विद्यालय द्वारा बच्चों, माता / पिता / अभिभावकों, समुदाय, अपवंचितों व समाज के सभी वर्गों एवं अन्य हितधारकों के साथ बच्चों की शिक्षा, विद्यालय विकास सुविधाओं तथा योजनाओं व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन आदि विषयों पर चर्चा / परिचर्चा कर प्राप्त सुझावों को विद्यालय विकास योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर समाहित कर तैयार की जाती है
तत्क्रम में समस्त परिषदीय विद्यालय तीन वर्ष क्रमशः 2023-24 2024 - 25 एवं 2025-26 की विद्यालय विकास योजना का निर्माण करें एवं प्रत्येक वर्ष समीक्षा के आधार पर प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अद्यतन करें।

महानिदेशक
राज्य परियोजना निदेशक
उत्तर प्रदेश लखनऊ

विद्यालय विकास योजना निर्मित करने की प्रक्रिया-

प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना को निर्मित करने हेतु विभिन्न स्तरों के लिये निम्नवत् दायित्व व प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

• राज्य स्तर से विद्यालय विकास योजना के प्रारूप के डिजिटल कॉपी प्रेरणा पोर्टल पर डाटा एण्ट्री हेतु अपलोड कर दी गयी है ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यलय का दायित्व होगा कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप हेतु निर्गत धनराशि के लिमिट के प्राप्त होने के 03 कार्यदिवस के भीतर अथवा दिनांक 25 फरवरी 2023 तक प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रित कराकर प्रधानध्यापक को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
• जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता का दायित्व होगा कि वह जनपद के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन कराना सुनिश्चित करें ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि वह समस्त प्रधानाध्यापक की बैठक कर विद्यालय विकास योजना के प्रारूप व निर्माण प्रक्रिया पर क्षमता संवर्धन करना सुनिश्चित करें ।
• विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों एवं शिक्षकों द्वारा विद्यालय विकास योजना निर्मित की जायेगी। इस कार्य हेतु जिला समन्वयक, सामुदायिक सहभागिता एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों को सहयोग प्रदान किया जायेगा ।
• प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होंगी कि एस०डी०पी० के नियमानुसार निर्माण हेतु एस०एम०सी० सदस्यों के साथ बैठक आहूत करें एवं प्रारूप के बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करें तथा प्रत्येक सूचक विकल्पों पर एकमत होकर सही ( ) का निशान लगायें । • प्रधानाध्यापक निर्मित विद्यालय विकास योजना को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को दिनांक 10 मार्च, 2023 तक उपलब्ध करायेंगे तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा के उपरान्त एस०डी०पी० का अनुमोदन किया जायेगा ।
खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित एस०डी०पी० की डाटा एण्ट्री प्रेरणा पोर्टल पर ब्लॉक स्तर से दिनांक 20 मार्च, 2023 तक सुनिश्चित की जायेगी ।
• डाटा एण्ट्री के उपरान्त विद्यालय विकास योजना की डिजिटल कॉपी का 02 प्रतियों में प्रिंट ऑउट लेकर दोनों प्रतियाँ विद्यालयवार प्रधानाध्यापक को वितरित करने की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी की होगी ।
• दोनों प्रतियों पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष एवं सचिव के हस्ताक्षर कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी।
• विद्यालय विकास योजना की हस्ताक्षरित प्रति स्थानीय प्राधिकारी (प्रधान) को ग्राम पंचायत विकास योजना में सम्मिलित करने हेतु उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक की होगी तथा दूसरी हस्ताक्षरित प्रति विद्यालय के रिकार्ड में सुरक्षित रखी जायेगी।
• विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा विद्यालय विकास योजना में दिये गये कार्यों की समीक्षा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठकों में की जायेगी ।
विद्यालय विकास योजना प्रारूप की विशिष्टियाँ एवं वित्तीय प्रावधान-
• विद्यालय विकास योजना प्रारूप कुल 11 पृष्ठों का है।
• एस०डी०पी० प्रारूप के कुल 11 पृष्ठों की फोटो कॉपी / मुद्रण हेतु प्रति पृष्ठ धनराशि रू001/- (रू0 एक मात्र) की दर से कुल धनराशि रू0 11 / - ( रू0 ग्यारह मात्र ) अनुमन्य है।
• प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रण की साइज 11.69 " इंच लम्बाई एवं 8.27 " इंच चौड़ाई (A4 साइज़) एवं 85 GSM पेपर का उपयोग किया जायेगा ।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा एस०डी०पी० की डिजिटल कॉपी के कुल 11 पृष्ठों की 02 प्रतियाँ अर्थात् कुल 22 पृष्ठों की कम्प्यूटर से प्रिंट आउट लेने हेतु कार्टरेज रिफिलिंग के लिए प्रति विद्यालय कुल धनराशि रू0 11 /- (रू0 ग्यारह मात्र ) की दर से अनुमन्य है।
• जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का दायित्व है कि विद्यालय विकास योजना के प्रारूप की फोटो कॉपी / मुद्रण एवं प्रिंट ऑउट के लिये राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा निर्गत धनराशि की लिमिट को खण्ड शिक्षा अधिकारी के बैंक खातों में तीन कार्यदिवसों के भीतर लिमिट जारी कराना सुनिश्चित करें।



















प्रदेश के समस्त परिषदीय विद्यालयों में विद्यालय विकास योजना (SDP) के निर्माण के सम्बन्ध में । Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji