बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर अफसरों के अवमानना मामले पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी।
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवमानना मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 10 अप्रैल को तय की गई है. यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ व अन्य की याचिका पर दिया. उन्होंने विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल व तत्कालीन निदेशक शुभा सिंह को 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए हैं.
याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिट कोर्ट के 14 फरवरी 2013 और 30 जुलाई 2014 के आदेशों का पालन प्रमुख सचिव, सचिव और तत्कालीन निदेशक द्वारा नहीं किया जा रहा है. कोर्ट ने कुछ याचिकाकर्ताओं को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित करने पर विचार करने का निर्देश दिया था। वहीं, अवमानना याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता नियुक्ति पाने के लिए निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करते हैं. 1 फरवरी 2023 को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि रिट कोर्ट के आदेश से सहमत नहीं होकर विभागीय अधिकारी न्याय प्रशासन में अड़ंगा लगा रहे हैं. इन आरोपों का जवाब देने के लिए सोमवार को अधिकारियों को कोर्ट में पेश होना पड़ा.
इसके बावजूद उन्होंने निजी कारणों से पेश होने में असमर्थता जताते हुए लोक अभियोजक के माध्यम से आवेदन दिया. कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी कोर्ट के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता है.