मान्यता प्राप्त पत्रकार सरकारी/अर्धसरकारी संस्था में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना न तो प्रवेश कर सकता है और न ही अभिलेखों की जांच।
सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने के संबंध में जिला सूचना अधिकारी सीतापुर श्री ज्ञानेश बाजपेई द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी -
बिंदु संख्या-1. पर मांगी गयी सूचना के क्रम में अवगत कराना है कि राष्ट्रीय नवल टाइम्स तथा सत्य सत्गम समाचार पत्र कार्यालय में नहीं प्राप्त होता है।
बिंदु संख्या-2. मान्यता प्राप्त पत्रकार किसी भी सरकारी / अर्धसरकारी संस्था में बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना प्रवेश नही कर सकता है और न ही अभिलेखों का निरीक्षण / परीक्षण कर सकता है।
जिला सूचना अधिकारी सीतापुर
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