Sunday 30 July 2023

31 जुलाई 2023 है ITR 2023 दाखिल करने की अंतिम तिथि, चूकें नही आज और अभी दाखिल कर दीजिए अपना आईटीआर, वरना देना होगा जुर्माना।

31 जुलाई 2023 है ITR 2023 दाखिल करने की अंतिम तिथि, चूकें नही आज और अभी दाखिल कर दीजिए अपना आईटीआर, वरना देना होगा जुर्माना।

वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए बिना विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है।

जो करदाता तय तारीख के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, उन्हें धारा 234(A) के तहत ब्याज और धारा 234(F) के तहत जुर्माना देना होगा।


⛔वित्तीय वर्ष 2022-23 (AY 2023-24) के लिए आयकर दाखिल करने की नियत तारीखें :-

     करदाता की श्रेणी                              अंतिम तिथि

◾व्यक्तिगत/HUF/AOP/BOI                 31/07/2023  
◾व्यवसाय                                             31/10/2023
◾अंतर्राष्ट्रीय,निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन                30/11/2023
◾संशोधित रिटर्न                                     31/12/2023
◾विलम्बित/देर से वापसी                         31/12/2023


⛔अब क्या होगा? यदि आप आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक गए?

ब्याज: यदि आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आप धारा 234ए के अनुसार अवैतनिक कर राशि पर 1% प्रति माह या आंशिक माह की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

विलंब शुल्क: देर से दाखिल करने के मामले में, धारा 234F 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लगाता है, जो कि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम होने पर घटकर 1,000 रुपये हो जाएगा।

हानि का समायोजन: यदि आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्ति या अपने किसी व्यवसाय जैसे स्रोतों से नुकसान हुआ है, तो आपके पास इसे आगे बढ़ाने और अगले वर्ष अपनी आय के विरुद्ध समायोजित करने का विकल्प है। यह प्रावधान भविष्य के वर्षों में आपकी कर देनदारी को काफी हद तक कम कर देता है। हालाँकि, यदि आप समय सीमा से पहले अपना आईटीआर दाखिल करने से चूक जाते हैं तो आपको इन नुकसानों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विलंबित रिटर्न: यदि आप आईटीआर दाखिल करने की नियत तारीख चूक गए हैं, तो आप नियत तिथि के बाद रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, जिसे विलंबित रिटर्न कहा जाता है। हालाँकि, आपको अभी भी विलंब शुल्क और ब्याज शुल्क का भुगतान करना होगा, और आपको भविष्य के समायोजन के लिए किसी भी नुकसान को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विलंबित रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि मूल्यांकन वर्ष की 31 दिसंबर है (जब तक कि सरकार द्वारा इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता)। इसलिए, इस वर्ष के लिए आप 31 दिसंबर 2023 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

।। समय से आईटीआर भरें, जिम्मेदार नागरिक बनें ।।

31 जुलाई 2023 है ITR 2023 दाखिल करने की अंतिम तिथि, चूकें नही आज और अभी दाखिल कर दीजिए अपना आईटीआर, वरना देना होगा जुर्माना। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji