माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के शहरी मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर लगाई रोक।
माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के शहरी मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त भुगतान की वसूली पर लगाई रोक।
वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही ने दिनांक 26/09/2022 को एक आदेश जारी कर 18 जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक शहरी मकान किराया भत्ते के अतिरिक्त भुगतान की वसूली का आदेश दिया था। गौरतलब है कि 18 जुलाई 2018 को शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया था, जिसमें भदोही को सी ग्रेड शहर से हटाकर अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया था। जिसके कारण मुख्यालय से 8 किलोमीटर क्षेत्र को छोड़कर शहरी क्षेत्र के शेष हिस्सों में स्थित विद्यालयों को मकान किराया भत्ता का भुगतान रोक दिया। जिसके चलते भदोही, गोपीगंज खमरिया, सुरियांवा, घोसियां, नईबाजार, भदोही जिले के शहरी इलाकों समेत इन इलाकों की परिधि में आने वाले स्कूलों को शहरी HRA देना बंद कर दिया गया। लेकिन इन क्षेत्रों के शिक्षकों को जनवरी 2023 तक शहरी मकान किराया भत्ता मिलता रहा।
ऑडिट आपत्ति के बाद वित्त एवं लेखाधिकारी भदोही ने 22/06/2022 को उपरोक्त सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को संदर्भित करते हुए जुलाई 2018 से जनवरी 2023 तक किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली शिक्षकों के वेतन से करने का आदेश जारी किया गया। प्रभावित शिक्षकों में से याचिकाकर्ता अशोक सिंह सहित 162 शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 18 जुलाई 2018 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 9128/2023 दाखिल कर वसूली रोकने और 18 जुलाई 2018 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की है। शिकायतों को सुनने के बाद, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने याचिकाकर्ताओं (162 शिक्षकों) से गैर-वसूली और सरकार, बीएसए भदोही और वित्त इन लेखाधिकारी से जवाब तलब कर 4 सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।