प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के सत्यापन के सम्बन्ध में।
- शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा रजिस्ट्रेशन पत्र में अंकित किये गये विवरण का मिलान करते हुए सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 22.07.2023 तक पूर्ण की जायेगी।
- अभिलेखों के फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन पत्र निरस्त किया जायेगा।
शिक्षक एवं शिक्षिका के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु किये गये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की कार्यवाही शासनादेश संख्या-68-5099 / 81 / 2022-5 दिनाक 20/01/2023 द्वारा जनपद स्तर पर गठित समिति के माध्यम से की जायेगी-
i प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान - अध्यक्ष
ii- जिला विद्यालय निरीक्षक - सदस्य
iii- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी - सदस्य सचिव
iv - वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) - सदस्य