Saturday 29 July 2023

बीएसए द्वारा परिषदीय स्कूल में कार्यरत, सहायक अध्यापक की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज) ने लगाई रोक।

बीएसए द्वारा परिषदीय स्कूल में कार्यरत, सहायक अध्यापक की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज) ने लगाई रोक।

बीएसए द्वारा परिषदीय स्कूल में कार्यरत, सहायक अध्यापक की वेतन वृद्धि रोकने के मामले में बीएसए के आदेश पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज) ने रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने शिक्षक पुनीत अवस्थी की याचिका पर अधिवक्ता नीरज सिंह यादव को सुनकर दिया है। अधिवक्ता नीरज सिंह यादव ने बताया कि बीएसए औरैया ने कार्रवाई करते समय सरकारी सेवक नियमावली 1999 के नियम 7 का पालन नहीं किया।

इस नियम के मुताबिक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उसे आरोप पत्र दिया जाना, कर्मचारी से जवाब लेने और पूरी जांच प्रक्रिया करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकेगी। याचिकाकर्ता के मामले में इस प्रक्रिया का पालन किये बिना वेतन वृद्धि रोकने का आदेश पारित कर दिया गया। कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगते हुए, बीएसए औरैया के 4 मई 2023 के आदेश पर रोक लगा दी है।

बीएसए द्वारा परिषदीय स्कूल में कार्यरत, सहायक अध्यापक की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (प्रयागराज) ने लगाई रोक। Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Apne Sir Ji